विजय शाह** ने कर्नल **सोफ़िया क़ुरैशी** के खिलाफ विवादित टिप्पणी की।

**सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई**
**(विवादित टिप्पणी और कानूनी कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण)**
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### **मुख्य घटनाक्रम**:
1. **विवाद का कारण**:
– मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री **विजय शाह** ने कर्नल **सोफ़िया क़ुरैशी** के खिलाफ विवादित टिप्पणी की।
– मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई को **स्वतः संज्ञान** लेते हुए राज्य पुलिस को उनके खिलाफ **एफ़आईआर** दर्ज करने का आदेश दिया।
2. **सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया**:
– विजय शाह ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
– **मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई** की पीठ ने शाह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, *”संवैधानिक पदधारियों से मर्यादा की अपेक्षा होती है। देश की गंभीर स्थिति में शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए।”*
3. **वकील की दलील**:
– शाह के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने **अधिकार क्षेत्र से बाहर** जाकर आदेश पारित किया और एफ़आईआर पर **तत्काल रोक** की मांग की।
4. **सुनवाई का निर्णय**:
– सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में शाह को हाई कोर्ट जाने को कहा, लेकिन बाद में शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने पर सहमत हो गया।
5. **राजनीतिक प्रतिक्रिया**:
– विवाद बढ़ने पर विजय शाह ने **माफ़ी मांगी**।
– मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए।
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### **महत्वपूर्ण तथ्य**:
– **कानूनी प्रक्रिया**: हाई कोर्ट का आदेश **स्वतः संज्ञान** (Suo Motu) पर आधारित था, जो दुर्लभ मामलों में ही लागू होता है।
– **संवैधानिक जिम्मेदारी**: सीजेआई ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को **भाषण और आचरण में संयम** बरतना चाहिए।
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### **अस्वीकरण**:
यह सारांश मूल समाचार लेख (प्रदत्त हिंदी पाठ) पर आधारित है और कॉपीराइट मुद्दों से बचने के लिए पुनर्लेखित किया गया है। सटीकता के लिए मूल स्रोत से जाँच की सलाह दी जाती है।
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✍️ **नोट**: यह सारांश केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। कानूनी प्रक्रियाओं का विवरण आधिकारिक दस्तावेजों या न्यायिक आदेशों पर निर्भर करता है।
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